इमरान खान पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोप
इमरान खान पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोपRaj Express

इमरान खान पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोप

इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी दोनों पर आधिकारिक तौर पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

हाइलाइट्स :

  • अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के बाद सत्ता से हटा दिये गये इमरान खान और कुरैशी ने खुद को निर्दोष ठहराया।

  • पाकिस्तानी आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के अनुसार आरोपी को 2-14 साल की कैद या मौत की सजा हो सकती है।

इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष व पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और इसके उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी दोनों पर आधिकारिक तौर पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

पाकिस्तानी टीवी चैनल ‘जीइओ’ ने सोमवार को यह जानकारी दी। चैनल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के बाद सत्ता से हटा दिये गये इमरान खान और कुरैशी ने खुद को निर्दोष ठहराया।

आरोप में दावा किया गया है कि इमरान खान और उनके सहायकों ने 2022 की शुरुआत में वाशिंगटन में पाकिस्तानी राजदूत द्वारा इस्लामाबाद को भेजे गए एक वर्गीकृत केबल की सामग्री को अनधिकृत व्यक्तियों को लीक कर दिया और तथ्यों को विकृत कर यह दावा किया कि तख्तापलट की साजिश के पीछे अमेरिका था।

इसके अलावा उनकी सरकार और पूर्व प्रधान मंत्री पर दस्तावेज़ की एक प्रति अवैध रूप से रखने का भी आरोप है। पाकिस्तानी आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के अनुसार आरोपी को 2-14 साल की कैद या मौत की सजा हो सकती है।

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