इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को होगा मतदान
इस्लामबाद। पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को मतदान होगा। नेशनल एसेंबली द्वारा सदन में चर्चा के लिए शुक्रवार को जारी किए गए छह सूत्री एजेंडा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चौथे नंबर पर है। जियो न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट से नेशनल एसेंबली को भंग करने के सरकार के फैसले और नेशनल एसेंबली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को असंवैधानिक घेाषित करने के एक दिन बाद नेशनल एसेंबली को बहाल करने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने नेशनल एसेंबली के स्पीकर असद कैसर को प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान शनिवार को सुबह साढे दस बजे कराने के लिए सत्र बुलाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि एसेंबली हमेशा ही प्रभाव में थी और आगे भी चलती रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश भी दिया कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है या फिर पारित हो जाता है और नए प्रधानमंत्री का चुनाव भी हो जाता है तो भी स्पीकर एसेंबली का सत्रावसान नहीं कर सकता है।
शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी सदस्य को मतदान में हिस्सा लेने से रोका नहीं जाएगा और अगर अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है तो सरकार अपना काम पहले की तरह से ही करना शुरू कर देगी।
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