हाइलाइट्स :
परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान अदालत ने सुनाई फांसी की सजा
राष्ट्रद्रोह केस में पाक के पूर्व राष्ट्रपति को मौत की सज़ा सुनाई
पाक के पूर्व सेना प्रमुख रहे मुशर्रफ इस वक्त दुबई में हैं
इमरजेंसी लगाने के जुर्म में सजा का ऐलान किया
परवेज मुशर्रफ को 31 मार्च, 2014 को दोषी ठहराए गया था
राज एक्सप्रेस। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह व पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) एक समय में पूरे पाकिस्तान में अपनी हुकूमत चलाते थे और आज अर्थात 17 दिसम्बर, 2019 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है।
क्यों सुनाई फांसी की सजा?
दरअसल, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रद्रोह के मामले को लेकर मौत की सजा का ऐलान किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट की विशेष बेंच द्वारा पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उनके यानी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाया है। बेंच ने अपने संक्षिप्त आदेश में यह बात भी कहीं है कि, उसने इस मामले में 3 महीने तक तमाम शिकायतों, रिकॉर्ड्स, जिरह और तथ्यों की जांच की और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के मुताबिक मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी पाया है, उन पर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगा है।
जाने पूरा मामला :
पाकिस्तान में वर्ष 2007 में 3 नवंबर को देश में इमरजेंसी लागू किए जाने के जुर्म में परवेज मुशर्रफ पर वर्ष 2013, दिसंबर में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी वर्ष यानी 2013 में हुए चुनावों में जीत हासिल कर मुस्लिम लीग के नेता नवाज़ शरीफ़ सत्ता में आए थे। इसके बाद परवेज मुशर्रफ को 31 मार्च, 2014 को देशद्रोह का दोषी ठहराया गया था।
बताते चलें कि, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ इस वक्त दुबई में है, वे यहां के अमेरिकन हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्योंकि वह हार्ट व ब्लड प्रेशर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मुशर्रफ को यहां के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं, पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि, जब कोई सेना प्रमुख व पूर्व राष्ट्रपति के पद पर रहे किसी व्यक्ति को राजद्रोह के मामले में अदालत द्वारा सजा-ए-मौत सुनाई गई हो।
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