अमेरिका में H-1B visa धारकों के जीवनसाथी कर सकेंगे नौकरी
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कोर्ट का बड़ा फैसला, अब अमेरिका में H-1B visa धारकों के जीवनसाथी कर सकेंगे नौकरी

अमेरिका में रह रहे भारतियों और अन्य देश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। खबर यह है कि, अब अमेरिकी में रहने वाले H-1B visa धारकों के जीवनसाथी को नौकरी करने की अनुमति दे दी है।

अमेरिका, दुनिया। अमेरिका में रह रहे भारतियों और अन्य देश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दरअसल, अब तक एच-1बी वीजा (H-1B visa) वाले अमेरिका में रहने वाले कुछ लोगों के जीवनसाथी को अमेरिका में रहकर नौकरी करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट ने इस ममाले में बड़ा फैसला लेते हुए इसकी अनुमति दे दी है।

अमेरिका की कोर्ट का बड़ा फैसला :

जी हां, अगर आपका कोई या आपके पहचान में कोई अमेरिका में रहता है तो उनके लिए बड़ी खबर यह है कि, अमेरिका कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनते हुए कहा है कि, अगर किसी के पास H-1B visa है और वह शादीशुदा है तो, उनके जीवनसाथी को देश में काम करने की अनुमति दी जाती है। इस मामे की सुनवाई करे हुए यूएस डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने सेव जॉब्स यूएसए की याचिका ख़ारिज कर दी है। बता दें, अमेरिका द्वारा अब तक लगभग 1,00,000 H-1B visa कर्मचारियों के जीवनसाथियों को काम के अधिकार देने की घोषणा की हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि, इन लोगों में बड़ी संख्या में भारतीय शामिल हैं।

याचिका में की गई मांग :

बताते चलें, सेव जॉब्स यूएसए द्वारा दायर की गई याचिका में H-1B visa रखने वाले कुछ लोगों के जीवनसाथी को रोजगार प्राधिकरण कार्ड देने वाले ओबामा कार्यकाल के नियमों को खत्म करने की मांग की गई थी। हालांकि, इस फैसले से पहले ही Amazon, Apple, Google और Microsoft जैसी टेक कंपनियों द्वारा इस याचिका का विरोध किया था।

जस्टिस चुटकन का फैसला :

इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस चुटकन ने फैसला सुनते हुए आदेश जारी किए हैं। इन आदेश में कहा गया है कि, 'सेव जॉब्स यूएसए का प्राथमिक तर्क यह है कि कांग्रेस ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अथॉरिटी को H-4 visa धारकों जैसे विदेशी नागरिकों को अमेरिका में रहने के दौरान काम करने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन वह विवाद आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम, कार्यकारी-शाखा अभ्यास के दशकों और उस अभ्यास के स्पष्ट और निहित कांग्रेस अनुसमर्थन दोनों के पाठ में लंबे समय तक चलता है।'

जस्टिस चुटकन ने आगे कहा कि, 'कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से और जानबूझकर अमेरिकी सरकार को अधिकार दिया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में H-4 पति या पत्नी के ठहरने की अनुमेय शर्त के रूप में रोजगार को अधिकृत करे। तथ्य यह है कि संघीय सरकार के पास समान वीजा वर्गों के लिए रोजगार को अधिकृत करने के लिए लंबे समय से और खुली जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने उस अधिकार का प्रयोग करने की मंजूरी दी है। होमलैंड सुरक्षा विभाग और उसके पूर्ववर्तियों ने न केवल छात्रों के लिए, बल्कि उनके जीवनसाथी और आश्रितों के लिए भी रोजगार को अधिकृत किया है।'

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