ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ट्रायल संवैधानिक: सीनेट

अमेरिका सीनेट ने कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का ट्रायल पूरी तरह से संवैधानिक है।
ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ट्रायल संवेधानिक: सीनेट
ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ट्रायल संवेधानिक: सीनेटSocial Media

राज एक्सप्रेस। अमेरिका सीनेट ने कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का ट्रायल पूरी तरह से संवैधानिक है। सीनेट ने मंगलवार को 56-44 मतों के पक्ष से श्री ट्रंप के खिलाफ महाभियोग जांच के मतदान में वोट किये और अब बुधवार दोपहर में महाभियोग को लेकर फिर से चर्चा की जायेगी।

इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति के वकीलों ने हालांकि सीनेटरों से महाभियोग को असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से गलत आरोप बताते हुए खारिज करने का आग्रह किया था लेकिन सीनेटरों ने उनकी इस अपील को दरकिनार करते हुए महाभियोग को संवैधानिक बताया। वकीलों ने कहा था कि श्री ट्रंप का छह जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा से कोई लेना देना नहीं था।

गौरतलब है कि श्री ट्रंप के समर्थकों ने छह जनवरी को वाशिंगटन में कांग्रेस बिल्डिंग कैपिटल हिल पर हमला कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। यह हिंसक घटना उनके द्वारा व्हाइट हाउस के पास हजारों समर्थकों को संबोधित किये जाने के बाद हुई थी। प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में दो महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गयी थी जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। श्री ट्रंप पर कैपिटल हिल में हुई हिंसा को उकसाने का आरोप है जिसकी वजह से उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात की जा रही है।

ट्रम्प बचाव पक्ष के वकील से नाखुश :

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने महाभियोग पर सुनवाई के पहले दिन बचाव पक्ष के वकील की ओर से दी गयी दलील पर अप्रसन्नता जतायी है। सीएनएन ने इस मामले से परिचित दो लोगों के हवाले से बताया कि श्री ट्रम्प अपने वकील ब्रूस कैंटर की शुरुआती दलील से इतने निराश थे कि वह लगभग चिल्ला रहे थे। बिल कैसिडी, जॉन कॉर्निन और टेड क्रूज जैसे रिपब्लिकन सांसद पहले ही सार्वजनिक रूप से श्री ट्रम्प की कानूनी टीम की इस बात के लिए आलोचना कर चुके हैं कि वह सुनवाई के दौरान इस पर ठोस दलील नहीं रख पायी कि एक पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई संवैधानिक है या नहीं।

डिस्क्लेमर : यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। इसमें राज एक्सप्रेस द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है।

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