हाइलाइट्स :
हनी ट्रैप मामले में आयकर विभाग ने बढ़ाई सक्रियता
आयकर विभाग ने भेजा SIT टीम को एक अन्य पत्र
टीम करेगी आर्थिक लेनदेन और संपत्ति की छानबीन
आग्रह के बाद भी उपलब्ध नहीं कराए गए तथ्य
आरोपित लोगों से की गई करीब 20 घंटे पूछताछ
राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश को शर्मसार करने वाले बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही आयकर विभाग द्वारा अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया गया है। मामले की छानबीन जोरों पर है, विशेष जांच दल (SIT) टीम से विभाग ने मामले से जुड़े सभी लोगों का ब्यौरा, ऑडियो-वीडियो साक्ष्य से लेकर लेनदेन की जानकारी इकट्ठा की है। अब SIT टीम इस मामले में शामिल लोगों से हुए आर्थिक लेनदेन और संपत्ति आदि की छानबीन भी करेगी। इस मामले में आयकर विभाग ने SIT टीम को एक अन्य पत्र और भेजा है।
आयकर विभाग ने रखा अपना पक्ष :
आयकर विभाग ने हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही SIT टीम से दो बार औपचारिक आग्रह किया, इस आग्रह के बाद भी आयकर विभाग को मामले से जुड़े तथ्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे। वहीं तब आयकर विभाग ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए अपील की। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए कि, विभाग को मामले से जुड़े सभी तथ्य और जुड़े लोगों के आर्थिक लेनदेन की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
छानबीन करेगा आयकर विभाग :
आयकर विभाग ने बताया कि, वो इन तथ्यों को प्राप्त कर इस मामले में इस्तेमाल हुए कालेधन, हवाला और बेनामी संपत्ति की छानबीन करना चाहता है और वो इन तथ्यों और जानकारी के बिना संभव नहीं था। पिछले सप्ताह ही आयकर विभाग की इंवेस्टीगेशन टीम ने हनी ट्रैप मामले की मुख्य दोषी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और आरती दयाल से लगभग 20 घंटे तक पूछताछ की थी। जिससे आयकर विभाग को प्रदेश के कई बड़े अधिकारियों और कारोबारियों के बारे में पता चला था।
आयकर विभाग यह शिकायत :
इस पूरे मामले में आयकर विभाग ने शिकायत की है कि, SIT टीम द्वारा उन्हें इस मामले से जुड़ी आर्थिक लेनदेन की पूरी जानकारी नहीं मिल पायी थी। जिसमें ऑडियो-वीडियो साक्ष्य भी शामिल हैं, जिसमें लेनदेन संबंधी बातें की गई हैं। वहीं आयकर विभाग ने बताया कि, पिछले सप्ताह जिन 3 महिलाओं से पूछताछ की गई उनके अलावा भी इस मामले से जुड़ी कई लड़कियों और अन्य लोगों से ब्लैकमेलिंग और लेनदेन से जुड़ी पूछताछ की जाएगी। ताकि करोड़ों रुपए की काली कमाई और उन गैर सरकारी संस्थाओं व लोगों की सचाई सामने आ सके।
आयकर विभाग करेगा अन्य लोगों से पूछताछ :
हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में शामिल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की तरफ से आदेश दिए गए कि, हनी ट्रैप मामले में हुए लेनदेन से जुड़े सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सही तरह से जांच की जा सके। इसके बाद कोर्ट ने लेनदेन से जुड़े सभी तरह के तथ्य आयकर विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
विभाग ने हाल ही में मुख्य आरोपियों (श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और आरती दयाल) से हुई पूछताछ की जानकारियां भी हासिल कर लीं। अब आयकर विभाग इन जानकारियों के आधार पर कई अन्य लोगों से पूछताछ करेगा जिसके लिए विभाग ने उन्हें समन भेजा है। बताते चलें कि, हाल ही में हनी ट्रैप मामले से जुड़ी श्वेता विजय जैन को पूछताछ के लिए इंदौर से भोपाल लाया गया था, अन्य जानकारी पढ़ने के लिए - क्लिक करें
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