नहीं खुलेंगी उपदुकानें: बार कोड के साथ विदेशी शराब मिलेगी ऑनलाइन

भोपाल, मध्यप्रदेश : नयी आबकारी नीति लागू: मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी, छोटे ठेकेदारों को होगा नुकसान।
नहीं खुलेंगी उपदुकानें
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राज एक्सप्रेस। मध्य्प्रप्रदेश में वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित आबकारी व्यवस्था में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से 2544 देशी मदिरा दुकानों और 1061 विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन पूर्व वर्ष के वार्षिक मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जाएगा।

दुकानें ई-टेंडर के साथ ही नीलामी प्रक्रिया से होंगी आवंटित

दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर सह-नीलामी प्रक्रिया से होगा। पिछली कैबिनेट में मंत्रियों के विरोध के बाद प्रस्तावित व्यवस्था में देशी और विदेशी मदिरा की उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। अब कोई उप दुकानें नहीं खोली जाएंगी।

CM कमलनाथ ने भी पिछली कैबिनेट में निर्देश दिए थे-

नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, जिससे कि जनता के बीच गलत संदेश जाए। उसके बाद नए सिरे से प्रस्ताव बनाने की कवायद शुरू की गई, जिसमें उप दुकानों के नाम पर नई दुकान खोलने के प्रस्ताव को हटा दिया गया। प्रस्तावित नीति के हिसाब से प्रदेश के चार बड़े महानगर वाले जिले इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में दुकानों के 2-2 समूह बनाए जाएंगे।

देशी-विदेशी दोनों श्रेणी की दुकानों में होगी एक जैसी बढ़ोतरी

इन समूहों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें शामिल होंगी। शेष 12 नगर निगम वाले जिलों में दुकानों का एक समूह बनाया जिसके बाद निष्पादन की कार्यवाही ई-टेंडर सहनीलामी प्रक्रिया से होगी। शेष 36 जिलों में वर्ष 2019- 20 में प्रचलित मदिरा दुकानों के यथास्थित एकल समूहों के वार्षिक मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार

इन दुकानों का निष्पादन वर्ष 2019-20 में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार अर्थात नवीनीकरण, लॉटरी, ई-टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में देशी और विदेशी मदिरा की उप-दुकानें नहीं खोली जाएंगी। प्रदेश के अंगूर उत्पादन किसानों की आय में वृद्धि करने और अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंगूर से बनाई जा रही वाईन के प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन स्थलों पर 15 नए आउटलेट खोले जाएंगे। इन आउटलेट्स की फीस मात्र 10 हजार रुपए वार्षिक होगी।

विदेशी मदिरा के प्रदाय को किया जाएगा ऑनलाइन

मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से प्रत्येक बोतल में बारकोड लगाए जाने के अतिरिक्त बोतल की निगरानी की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा। वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में प्रक्रियात्मक सरलताएं भी शामिल हैं। अब मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत आप घर बैठे ऑनलाइन विदेशी शराब खरीद सकेंगे, सरकार ने नई नीति के तहत तय किया है कि सिर्फ विदेशी शराब को ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा, देशी शराब को फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया है।

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