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नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे प्यारे मियां ने HC में फैसले को दी चुनौती

मध्यप्रदेश। प्रदेश हाई कोर्ट में प्यारे मियां सहित अन्य ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की है। इस अपील पर सुनवाई 17 जून के लिए बढ़ी।

मध्यप्रदेश। नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे प्यारे मियां ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्यारे मियां सहित अन्य ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की है। इस अपील पर सुनवाई 17 जून तक बढ़ा दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति सुजय पाल व जस्टिस नंदिता दुबे की ग्रीष्म अवकाशकालीन युगलपीठ ने मामले की सुनवाई नियमित बेंच में किए जाने की व्यवस्था दी है। इसके लिए 17 जून की तिथि निर्धारित की गई है। प्रकरण नाबालिगों से दुष्कर्म व गर्भपात के आरोप से संबंधित है। इस सिलसिले में भोपाल की सेशन कोर्ट ने प्यारे मियां सहित अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

बता दें, नाबालिग बच्चियों के दुराचार व गर्भपात करने के मामले में भोपाल न्यायालय ने प्यारे मियां को विभिन्न धाराओं के तहत 4 बार उम्रकैद की सजा से दण्डित किया था। प्रकरण में आरोपी मैनेजर ओवैस को भी दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद कैद से दण्डित किया गया था, मैनेजर ओवैस को उम्रकैद, अन्य महिला आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व गर्भपात करने वाले डा. हेमंत मित्तल को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसी सजा को हाई कोर्ट में अपील के जरिये चुनौती दी गई है। अपील पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

जुलाई को सामने आया था मामला

बता दें कि नाबालिग बच्चियों से शारीरिक शोषण के मामले में 12 जुलाई को बड़ा खुलासा हुआ था, मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश की राजधानी में नाबालिग बच्चियों के यौनशोषण से जुड़ा मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपियों में राजधानी के 5 बड़े नाम आ रहे थे, जिसके बाद से इस मामले में जांच शुरू हुई थी!

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